इस पेज पर अगस्त 2026 तक सार्वजनिक रूप से उपलब्ध RTPS बिहार पोर्टल की जानकारी दी गई है। प्रक्रिया व शुल्क बदल सकते हैं — आवेदन से पहले आधिकारिक पोर्टल पर पुष्टि करें।
जन्म या मृत्यु के 21 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना बिहार में कानूनी रूप से अनिवार्य है। स्कूल एडमिशन, पासपोर्ट, संपत्ति हस्तांतरण, पेंशन और बीमा दावों के लिए जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र जरूरी दस्तावेज़ हैं। उदाकिशुनगंज व मधेपुरा जिले के निवासी यह पूरी प्रक्रिया RTPS (Right to Public Service) बिहार पोर्टल के जरिए ऑनलाइन कर सकते हैं।
आवेदन प्रक्रिया
- serviceonline.bihar.gov.in पर रजिस्टर करें और "जन्म प्रमाण पत्र" या "मृत्यु प्रमाण पत्र" सेवा चुनें
- अस्पताल से मिली पर्ची, माता-पिता का आधार, या (मृत्यु के लिए) चिकित्सा प्रमाण पत्र अपलोड करें
- संबंधित पंचायत/नगर निकाय का चयन करें — उदाकिशुनगंज प्रखंड क्षेत्र के लिए स्थानीय पंचायत रजिस्ट्रार द्वारा सत्यापन होता है
- सामान्यतः 7 दिनों के भीतर प्रमाण पत्र जारी हो जाता है
21 दिन के बाद पंजीकरण (विलंबित पंजीकरण)
अगर 21 दिनों के भीतर पंजीकरण नहीं हो पाया, तो विलंबित पंजीकरण (Delayed Registration) के लिए अतिरिक्त शपथ पत्र और कभी-कभी संबंधित अधिकारी की अनुमति जरूरी हो सकती है। जितनी जल्दी पंजीकरण कराया जाए, प्रक्रिया उतनी ही आसान रहती है।
निष्कर्ष
जन्म व मृत्यु पंजीकरण पूरी तरह ऑनलाइन और कम शुल्क में हो सकता है। दस्तावेज़ों से जुड़ी अन्य सेवाओं के लिए हमारा बीडीओ कार्यालय गाइड देखें।