इस पेज पर अगस्त 2026 तक सार्वजनिक रूप से उपलब्ध समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार की जानकारी दी गई है। पेंशन राशि व पात्रता नियम समय-समय पर बदलते हैं — आवेदन से पहले sspmis.bihar.gov.in पोर्टल पर वर्तमान जानकारी जरूर देखें।

बिहार सरकार वृद्धजनों, विधवाओं और दिव्यांग व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (Social Security Pension) के तहत हर महीने आर्थिक सहायता देती है। 2025 के संशोधन के बाद तीनों श्रेणियों के लाभार्थियों को प्रति माह ₹1,100 मिलते हैं। उदाकिशुनगंज व मधेपुरा जिले के पात्र निवासी यह आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन कर सकते हैं।

पात्रता व जरूरी दस्तावेज़

  • वृद्धावस्था पेंशन: 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बिहार निवासी
  • विधवा पेंशन: पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र रखने वाली महिलाएं, आयु सीमा में छूट
  • दिव्यांग पेंशन: सक्षम चिकित्सा प्राधिकरण से जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र (40% या अधिक) आवश्यक
  • तीनों के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक और निवास प्रमाण जरूरी है

आवेदन कैसे करें

sspmis.bihar.gov.in पर जाकर संबंधित पेंशन योजना चुनें, मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें, आधार, बैंक व (जरूरत पड़ने पर) मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करें। पूरी प्रक्रिया में करीब 10-15 मिनट लगते हैं। आवेदन का सत्यापन प्रखंड/पंचायत स्तर पर होता है, और स्वीकृति के बाद राशि सीधे बैंक खाते में आती है।

ध्यान रखें: पेंशन स्टेटस sspmis.bihar.gov.in पर "Search Online Beneficiary" सेक्शन से कभी भी चेक किया जा सकता है। अगर कई महीनों से राशि नहीं आई है, तो पहले बैंक खाता व आधार लिंकिंग जांचें।

निष्कर्ष

बिहार की पेंशन योजनाएं मुफ्त हैं और पूरी तरह ऑनलाइन आवेदन की जा सकती हैं। अन्य कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी के लिए हमारा सरकारी योजना अपडेट गाइड देखें।