इस पेज पर अगस्त 2026 तक सार्वजनिक रूप से उपलब्ध परिवहन विभाग की जानकारी दी गई है। फीस, टेस्ट स्लॉट व नियम बदल सकते हैं — आवेदन से पहले sarathi.parivahan.gov.in पर वर्तमान जानकारी जरूर देखें।
उदाकिशुनगंज व मधेपुरा जिले के निवासी दोपहिया या चारपहिया वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस पूरी तरह ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रक्रिया दो चरणों में होती है — पहले लर्नर लाइसेंस (LL), फिर कम से कम 30 दिन बाद स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस — और टेस्ट के लिए मधेपुरा जिला परिवहन कार्यालय (DTO) जाना होता है।
लर्नर लाइसेंस (LL) कैसे बनवाएं
- sarathi.parivahan.gov.in पर "Driving Licence Related Services" चुनें, राज्य में बिहार व अपना जिला (मधेपुरा) चुनें
- आवेदक विवरण भरें, आयु प्रमाण व पता प्रमाण अपलोड करें
- फोटो व हस्ताक्षर अपलोड करें, फिर ऑनलाइन LL टेस्ट स्लॉट बुक करें (यातायात नियमों पर आधारित सरल ऑनलाइन टेस्ट)
- फीस ऑनलाइन भुगतान करें — पास होने पर LL तुरंत जारी हो जाता है
स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस
लर्नर लाइसेंस मिलने के 30 दिन बाद (और 6 महीने के भीतर) स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है। पोर्टल पर LL नंबर व जन्मतिथि डालकर फॉर्म भरें, दस्तावेज़ अपलोड करें, फीस भरें और ड्राइविंग टेस्ट के लिए स्लॉट बुक करें। ड्राइविंग टेस्ट व मूल दस्तावेज़ों के सत्यापन के लिए मधेपुरा DTO कार्यालय जाना अनिवार्य है।
निष्कर्ष
लर्नर व स्थायी दोनों लाइसेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू होती है, लेकिन टेस्ट व सत्यापन के लिए DTO जाना जरूरी रहता है। पहचान दस्तावेज़ों से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए हमारा आधार अपडेट गाइड देखें।