इस पेज पर अगस्त 2026 तक सार्वजनिक रूप से उपलब्ध परिवहन विभाग की जानकारी दी गई है। फीस, टेस्ट स्लॉट व नियम बदल सकते हैं — आवेदन से पहले sarathi.parivahan.gov.in पर वर्तमान जानकारी जरूर देखें।

उदाकिशुनगंज व मधेपुरा जिले के निवासी दोपहिया या चारपहिया वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस पूरी तरह ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रक्रिया दो चरणों में होती है — पहले लर्नर लाइसेंस (LL), फिर कम से कम 30 दिन बाद स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस — और टेस्ट के लिए मधेपुरा जिला परिवहन कार्यालय (DTO) जाना होता है।

लर्नर लाइसेंस (LL) कैसे बनवाएं

  • sarathi.parivahan.gov.in पर "Driving Licence Related Services" चुनें, राज्य में बिहार व अपना जिला (मधेपुरा) चुनें
  • आवेदक विवरण भरें, आयु प्रमाण व पता प्रमाण अपलोड करें
  • फोटो व हस्ताक्षर अपलोड करें, फिर ऑनलाइन LL टेस्ट स्लॉट बुक करें (यातायात नियमों पर आधारित सरल ऑनलाइन टेस्ट)
  • फीस ऑनलाइन भुगतान करें — पास होने पर LL तुरंत जारी हो जाता है

स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस

लर्नर लाइसेंस मिलने के 30 दिन बाद (और 6 महीने के भीतर) स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है। पोर्टल पर LL नंबर व जन्मतिथि डालकर फॉर्म भरें, दस्तावेज़ अपलोड करें, फीस भरें और ड्राइविंग टेस्ट के लिए स्लॉट बुक करें। ड्राइविंग टेस्ट व मूल दस्तावेज़ों के सत्यापन के लिए मधेपुरा DTO कार्यालय जाना अनिवार्य है।

ध्यान रखें: टेस्ट में वाहन खुद लाना पड़ सकता है — यह ऑफिस के अनुसार अलग हो सकता है, इसलिए अपने संबंधित DTO से पहले पुष्टि कर लें। लाइसेंस बनने के बाद डिजिलॉकर या mParivahan ऐप पर डिजिटल कॉपी भी रखी जा सकती है।

निष्कर्ष

लर्नर व स्थायी दोनों लाइसेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू होती है, लेकिन टेस्ट व सत्यापन के लिए DTO जाना जरूरी रहता है। पहचान दस्तावेज़ों से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए हमारा आधार अपडेट गाइड देखें।